

कुशीनगर
शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 20.07.2025 से 10.08.2025 तक कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि वितरण से पूर्व उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से उपजिलाधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। इसी प्रकार नोडल पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में वितरण कार्य पारदर्शी तरीके से समय से सम्पादित कराया जायेगा। अन्त्योदय राशनकार्डों पर 14 किग्रा० गेहूँ तथा 21 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी काडों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 10.08.2025 को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। जिन कार्डधारकों/ परिवार के सदस्यों द्वारा अपना ई-केवाईसी नहीं कराया गया है वह तत्काल उचित दर दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा लें