प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेन्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश

कुशीनगर

जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने  वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति के दृष्टिगत समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से समस्त भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। ई-पेमेंट में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय-समय पर शासनादेश निर्गत होते रहे है। शासनादेश दिनांक 10.03.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त बजट के सापेक्ष ससमय भुगतान में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं देयकों के सुचारू रूप से निस्तारण हेतु निम्न अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय- जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल विलम्बत्म दिनांक 25 मार्च 2025 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें। कोषागार द्वारा दिनांक 25 मार्च 2025 तक प्राप्त हुए बिलों की आवश्यक चेकिंगके बाद बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेंट के माध्यम से दिनांक 31 मार्च 2025 तक भुगतान हेतु अथराइजेशन की कार्यवाही की जायेगी, क्योंकि दिनांक 31 मार्च 2025 तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को रात्रि 21:00 बजे तक ही भुगतान किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में प्रस्तुत देयकों को सम्बन्धित कार्यालय/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार तैयार कर वांछित स्वीकृति आदेश आदि प्रपत्र के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय, जिससे देयकों के निस्तारण में कोई व्यवधान या विलम्ब न हों। यदि किसी कारणवश दिनांक 25 मार्च 2025 तक बिल कोषागार में प्रस्तुत नहीं किये जा रहे है, तो दिनांक 31.03.2025 को आहरण वितरण अधिकारी सायं 17:00 बजे तक ही कोषागार में बिल प्रस्तुत कर सकते है।जिलाधिकारी ने उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किये जाने, उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत हो जाने पर सम्बन्धितं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

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