दीवानी न्यायालय में आशुलिपिक पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन 07 अप्रैल तक

कुशीनगर

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अनुरोध मिश्र पीठासीन अधिकारी/जिला जज नियुक्ति प्राधिकारी/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कुशीनगर ने बताया कि  मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगर में विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्र्तगत सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति की जानी है।उन्होंने बताया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगर में रिक्त चल रहे आशु लिपिक के पद पर, जिला न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी की पुनर्नियुक्ति की जानी है, जिसने जनपद न्यायालय में आशु लिपिक का कार्य किया हो तथा जिसे सिविल न्यायालय में कार्य करने का अच्छा अनुभव रहा हो। पूर्व में किसी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में, आशु लिपिक के पद पर कार्य कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी प्राथमिकता दी जायेगी।उपरोक्त परिपत्रों के अन्र्तगत, उक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु जिला न्यायालय कर्मियों से सेवानिवृत्त सक्षम एवं सभी अर्हताऐं रखने वाले कर्मियों से, वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं।शर्ते एवं प्रतिबन्ध*के संबंध में उन्होंने बताया कि  पुनर्नियुक्ति के दिनांक को सेवानिवृत्त कर्मी की आयु 65 वर्ष से अनधिक होनी चाहिये।यह पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से 01 वर्ष के लिए अथवा पदोन्नति या सीधी भर्ती से उक्त उपलब्ध रिक्तियों के भरे जाने तक अथवा पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, जो पहले हो, तक के लिए की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनर्नियुक्त कर्मी को परिलब्धियों के रूप में, अन्तिम आहरित वेतन से पेंशन की धनराशि घटाकर शेष प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदक सेवानिवृत्त, कर्मी अपने आवेदन पत्र के साथ पेंशन प्राधिकार पत्र/पी.पी.ओ. की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे। यह पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त कर्मी के पूर्व कार्यवृत्त अभिलेख एवं चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर की जाएगी। अतएव जिला न्यायालयों से सेवानिवृत्त आवेदक  सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन-पत्र के साथ पूर्ववर्ती 05 वर्षों में चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगें। इस पुनर्नियुक्ति हेतु, सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है और न ही कभी उन्हें किसी आपराधिक मामले में दण्डित अथवा दोषमुक्त किया गया है, संलग्न करेंगे। इस पुनर्नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मी अपना आवेदन-पत्र, निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 07.04.2025 के सायंकाल 04.00 बजे तक कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगर को प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। इस पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया अथवा पुनर्नियुक्ति पर अन्तिम निर्णय का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगर को होगा।

नोट:-मार्च 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायालय कर्मी भी आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

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