मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना अंतर्गत 1700 लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

 कुशीनगर

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का युवा बंधु उठाए लाभ

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अंतर्गत स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्यमों की करें स्थापना

उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने अवगत कराया हैं कि उ०प्र० शासन द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA)” योजना अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद कुशीनगर हेतु 1700 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है! इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है।

          योजनांतर्गत पात्रता की शर्ते

आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।आवेदक की आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष हो।आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी।आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट कार्स  डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो।

           योजनांतर्गत वित्त पोषण

उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जायेगा। रू0 5.00 लाख से अधिक रू0 10.00 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाईयों में ऋण/वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के श्रोतों से करनी होगी जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नही होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो, का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड होगा। परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो, के सापेक्ष बैंक / वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के शत प्रतिशत ब्याज का उपादान वित पोषण की तिथि से अगले 4 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। परियोजना स्थापित न करने अथवा 4 वर्षों की समयावधि में परियोजना बन्द होने की स्थिति में मार्जिन मनी सब्सिडी की ध्यानराशि वापस ले जी जायेगी। यह सब्सिडी इकाई के 4 वर्षों तक कार्यरत होने के उपरान्त उसका खाते में समायोजित की जायेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों (पूर्वांचल क्षेत्र) के लाभार्थियों/आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।उन्होंने जनपद के पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं से अनुरोध किया है कि वे इस योजना का लाभ वेबसाइट  www.msme.up.nic.in के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

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