कुशीनगर
कुशीनगर जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,कुशीनगर के तत्वावधान में मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों हेतु विधि जागरूकता शिविर का आयोजन धूपसागर पोखरा, जलपा माइ स्थान कुशीनगर में श्रमिकों के मध्य शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा कि मजदूरों के वर्गीकरण एवं उनकी उनके योग्यता के अनुसार मजदूरी को सरकार द्वारा तय की गई है, जिससे सम्बन्धित पम्पलेट भी बांटा गया एवं मजदूरों के बच्चों को लेकर जागरूकता के क्रम में बताया गया कि बाल श्रम एक अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का मजदूरी कराने पर मजदूरी कराने वाले के उपर एफ०आई०आर० दर्ज हो सकता है एवं जुर्माना भी हो सकता है। 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। इसलिए बच्चे स्कूल पढ़ने जाये एवं बड़े अपने काम पर जाये। 15 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों से हल्का-फुल्का काम कराया जा सकता है, कोई जोखिम वाला काम नहीं लिया जा सकता।
इस शिविर में पीएलवी मुस्तफा अंसारी द्वारा मजदूरों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दिया गया तथा अगर किसी मजदूर का श्रम कार्ड नहीं बना है, वह अपने नजदीकी कामन सर्विस सेन्टर सहज जनसेवा केन्द्र जाकर बनवा सकते हैं।