कुशीनगर
योजना के अंतर्गत 90 प्रतिशत राज्य योजना एवं 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश
उक्त योजना का लाभ लेने हेतु 15 मई तक कर सकते हैं आवेदन
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा0 रविन्द्र प्रसाद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन बकरी पालन योजनार्त्तर्न्तगत लक्ष्य के अनुरूप संचालित बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) (राज्य.90+लाभार्थी 10 प्रतिशत) के अन्तर्गत योजना संचालितहै।
उक्त योजना के संबंध में उन्होंने अवगत कराया कि वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 15 के अधीन बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) (राज्य योजना 90 प्रतिशत + लाभार्थी अंश 10 प्रतिशत) के अन्तर्गत जनपद कुशीगनर में 19 इकाईयों के स्थापना का लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिसका पात्रता अनुसार चयन किया जाना है।
उन्होंने बताया कि *योजना का उद्देश्य प्रदेश के सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, विधवा, निराश्रित महिलाओं के आय में वृद्धि व आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से बकरी पालन द्वारा आय दोगुनी करना है।
योजना का स्वरूप बकरी पालन की योजना (रा०यो०) (राज्यांश 90 + लाभार्थी अंश 10 प्रतिशत), बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) के अन्र्तगत उत्तर प्रदेश के समसत 75 जनपदों में संचालित की जानी है। योजनान्र्तगत आवंटित धनराशि को जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए व्यय किया जायेगा।
लाभार्थियों की पात्रता जनपद स्तर पर योजनान्र्तगत समस्त जाति वर्ग के जन सामान्य लाभार्थियों का चयन किया जायेगा, जिसमें भूमिहीन महिला पुरुष, विधवा, निराश्रित महिला एवं कोविड प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन प्रक्रिया में उपलब्धतानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला/पुरुष एवं दिव्यांग जन को भी सम्मिलित किया जाना हितकर होगा। लाभार्थी चयन में उपलब्धतानुसार महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से वरीयता दिया जाना उचित होगा। लाभार्थी चयन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभार्थी का चयन कर प्रतीक्षा सूची बनायी जानी है।
उक्त योजनार्न्तगत प्रति इकाई धनराशि में राज्यांश (9० प्रतिशत) रू०-40500/- एवं लाभार्थी अंश (10 प्रतिशत) रू0 -4500/- है. कुल रू0- 4500/- है।
*योजनान्र्तगत प्रति इकाई लागत का विवरण*
नर व्यस्क बकरा (रू०-9000/- प्रति बकरा) संख्या 01, मादा बकरियां रु0 6000 प्रति बकरी – संख्या 05, कुल लागत 30000 । बीमा 7.5 की दर से लगभग – 3000 रुपए। परिवहन तथा बर्तन आदि पर व्यय 1500 एवं औषधि पोषक तत्व तथा कृमिनाशक दवा पान पर कुल रुपए 1500 इस प्रकार कुल लागत 45 हजार रुपए।
उन्होंने जनपद के इच्छुक पशुपालकों को अवगत कराया है कि उक्त योजना के लाभ लेने हेतु विकास खण्ड स्तरीय कमेटी (संबंधित ग्राम प्रधान, पशुचिकित्साधिकारी एवं उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी) के माध्यम से दिनांक 15 मई, 2025 तक आवेदन-पत्र कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, विकास भवन, कुशीनगर में उपलब्ध करावें। तत्पश्चात जनपद स्तरीय कमेटी द्वारा अग्रिम कार्यवाही किया जाना है