

कुशीनगर
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने शासन द्वारा निर्गत पत्र के हवाले से बताया कि डॉ० कैलाश नाथ पाण्डेय, महामंत्री, अखिल भारतीय हिंदी प्रतिष्ठापन मंच के पत्र दिनांक के क्रम में जिसके माध्यम से दैनिक जागरण समाचार पत्र के दिनांक: 02/04 /2025 के प्रयागराज संस्करण के पृष्ठ संख्या- 3 में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना की भाषा (देवनागरी लिपि की अरबी /फारसी शब्दावली) की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त के हिंदी भाषा, लिपि देवनागरी में अनुवाद के साथ ही भविष्य में ऐसे सार्वजनिक सूचनाओं का प्रकाशन हिंदी में कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
उक्त के क्रम में उन्होंने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा 8 अक्टूबर, 1947 को जारी एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह घोषित किया गया है कि- *इलाहाबाद स्थित हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर तथा अवध के चीफ कोर्ट के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों की भाषा हिंदी होगी* तत्क्रम में उक्त अखबार में देवनागरी लिपि में प्रकाशित उर्दू फारसी शब्दों का देवनागरी लिपि में हिंदी अनुवाद संलग्न करके उपलब्ध कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में उक्त विषय से संबंधित समाचार पत्र पत्रिका में प्रकाशित होने वाली सार्वजनिक सूचना की भाषा के संबंध में उक्त अनुवाद को एक उदाहरण रूप में स्वीकार किया जाए तथा विधिक सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही निर्णय प्रक्रिया को समझने में जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो, तथा उनको पढ़ने लिखने एवं कार्य करने में सुविधा प्राप्त हो सके।