
प्रति इकाई मूल्य 1 लाख 70 हजार में अनुमन्य है 90 प्रतिशत अनुदान
कुशीनगर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया शासनादेश के क्रम में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भेड़ पालन योजना (रा090+ला010) अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में 05 ईकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने योजना के उद्देश्य के क्रम में बताया कि भेड़ पालन के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन का अवसर प्रदान कराना एवं पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
*प्रदेश में भेड़ पालन को उद्यम के रूप में स्थापित करना*
वर्तमान में पाली जा रही भेडों का आनुवांशिक सुधार कर उच्च उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण ऊन के उत्पादन को बढ़ावा देना। प्रदेश के कारपेट उद्योग के बैकवर्ड लिंकेज को बढ़ावा देना। योजना का स्वरूप- के संबंध में बताया कि प्रति इकाई 20 मादा भेड़ व 01 नर भेड़ कुल 21 भेड़ उपलब्ध कराया जायेगा प्रति इकाई मूल्य रु0-170000/- होगा जिसका 90 प्रतिशत रू०-153000/- राज्यांश (अनुदान) तथा 10 प्रतिशत रू0-17000/- लाभार्थी अंश होगा।
लाभार्थी चयन उपरान्त राज्यांश का स्थानान्तरण आर०टी० जी०एस० द्वारा सीधे लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खातें में किया जायेगा, उक्त योजना पाँच वर्षों तक संचालित की जायेगी एवं चयनित लाभार्थी से इस विषयक 10 रू0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र भी प्राप्त किया जायेगा तथा प्रत्येक 08 माह पर पशुचिकित्साधिकारी अथवा पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा। योजनान्तर्गत समस्त भेड़ों का बीमा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा नामित बीमा कम्पनी के माध्यम से कराया जायेगा अथवा लाभार्थी द्वारा स्वयं बीमा कराये जाने विषयक अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर बीमा की धनराशि लाभार्थी को आर०टी०जी०एस० के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी। किसी भी भेढ़ की मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी द्वारा तत्काल बीमा कम्पनी व स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी को सूचित कर क्लेम की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा आवेदन के साथ स्वःप्रमाणित प्रपत्र उपलब्ध कराने होगें। जिसके अंतर्गत लाभार्थी जनपद का स्थायी निवासी हो तथा आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक का लघु, सीमान्त अथवा भूमिहीन कृषक होना चाहिए।
भेड़ पालक के पास भेड़ों को रखने का पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है। आधार कार्ड अथवा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र। जाति प्रमाण पत्र। बैंक पास बुक की छायाप्रति / कैन्सिल चेक। भेड़ पालन से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र योजनान्तर्गत न्यूनतम तीन वर्ष तक भेड़ पालन करने हेतु शपथ-पत्र ।
विभागीय पोर्टल विकसित होने तक भेड़ पालकों के आवेदन पत्र स्वःप्रमाणित प्रपत्रों के साथ आफ लाइन मोड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सीधे नियत तिथि तक जमा किये जा सकेंगे।
लाभार्थी चयन के समय क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी / पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थी के पास पहले से उपलब्ध भेड़ों के विवरण के साथ लाभार्थी का रिकार्ड संरक्षित रखा जायेगा।
उक्त योजना के लाभ लेने हेतु जनपद के इच्छुक पशुपालक विभागीय पोर्टल विकसित होने तक भेड़ पालकों के आवेदन पत्र स्वःप्रमाणित प्रपत्रों के साथ आफ लाइन मोड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सीधे नियत तिथि तक जमा किये जा सकेंगे। आवेदन प्रारम्भ की तिथि 19-09-2025, आवेदन की अंतिम तिथि 08-10-2025
