
कुशीनगर जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि शासनादेश के क्रम में ईंट भट्ठा सत्र 2025–26 (01.10.2025 से 30.09.2026) के लिए समस्त ईंट-भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे अग्रिम विनियमन शुल्क (Regulation Fees) एवं अन्य देय धनराशि 30 नवम्बर, 2025 तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करें।
उन्होंने कहा है कि निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई एवं धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी ईंट-भट्ठा स्वामी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तथा शासनादेशों के निर्देशों के अनुरूप ही मिट्टी खनन एवं भट्ठा संचालन करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का अवैध खनन या निर्धारित क्षेत्र से बाहर मिट्टी खनन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी भट्ठा स्वामी की होगी।
