
विलेज फास्ट टाइम्स कुशीनगर
कुशीनगर। कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दो आरोपित अपराधियों को छह माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, दोनों अभियुक्तों पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तथा उनकी गतिविधियाँ समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रही थीं। इन तत्वों के विरुद्ध की गई यह कार्रवाई प्रशासन की अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है।
जिला बदर किए गए अभियुक्तों में
1️⃣ विशुन शर्मा, निवासी पिपरा जटामपुर थाना कुबेरस्थान, तथा
2️⃣ इंताज़ उर्फ रियाज पुत्र जैनुलहक, निवासी बसहीया बनवीरपुर, थाना कोतवाली पडरौना शामिल हैं।
न्यायालय के आदेशानुसार दोनों अभियुक्तों को छह माह तक जनपद की सीमा के बाहर रहना होगा। साथ ही जहां भी वे निवास करेंगे, उस स्थान की सूचना संबंधित थानाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा। बिना न्यायालय की अनुमति वे कुशीनगर जनपद में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी।
👉 यह कार्रवाई प्रशासन की दृढ़ इच्छाशक्ति और आम नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कुशीनगर में कानून का राज सुनिश्चित करने की दिशा में यह कदम एक सशक्त संदेश साबित हो रहा है।
