
कोहरे में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन का सख्त तेवर
गन्ना ढुलाई व व्यावसायिक वाहनों पर कड़ा एक्शन, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य
नियम तोड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई – डीएम का स्पष्ट संदेश
09 जनवरी | विलेज फास्ट टाइम्स, कुशीनगर | विशेष संवाददाता
शीत ऋतु में घने कोहरे और स्मॉग के चलते सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने अब पूरी तरह सख्त रुख अपना लिया है। जनपद कुशीनगर में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक चेतावनी अब निर्देश में बदल चुकी है। जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश पर जनपद में संचालित सभी व्यावसायिक वाहनों, विशेष रूप से गन्ना ढुलाई में लगे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य मालवाहक वाहनों पर मानकानुसार रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब केवल चालान नहीं, बल्कि कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-104 के तहत रेट्रो-रिफ्लेक्टिव व रियर मार्किंग टेप अनिवार्य है। कोहरे के समय कम दृश्यता में तेज रफ्तार और लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। हालिया दुर्घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि अब किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।
गन्ना पेराई सत्र के चलते चीनी मिल मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव तेजी से बढ़ा है। ऐसे में प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए ओवरलोडिंग, ओवरहाइट, वाहन बॉडी से बाहर लटकता गन्ना, एक ट्रैक्टर के साथ एक से अधिक ट्रॉली जोड़कर संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही गन्ना ढुलाई को नियंत्रित करते हुए रात्रिकालीन संचालन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। गन्ना लदे ट्रकों की अधिकतम ऊँचाई 4 मीटर से अधिक नहीं होगी।
प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार वाहनों की पिछली ओर लाल अथवा पीले रंग की फ्लोरोसेंट पेंटिंग, पर्याप्त चौड़ाई की रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप तथा कम से कम एक मीटर लंबा लाल कपड़ा या डेंजर फ्लैग अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। चीनी मिलों, गन्ना क्रय केंद्रों व प्रमुख परिवहन स्थलों पर ऑन-द-स्पॉट रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे।
विलेज फास्ट टाइम्स की पड़ताल में सामने आया है कि यह कदम केवल औपचारिक नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाएगा। पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के समन्वय से सड़कों पर लेन मार्किंग, रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड व रोड स्टड को भी दुरुस्त किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियम मानिए, सुरक्षित चलिए — अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। प्रशासन अब किसी भी लापरवाही को दुर्घटना का बहाना नहीं बनने देगा।

