
21 नवम्बर | विलेज फास्ट टाइम्स कुशीनगर
जनपद कुशीनगर में संपत्तियों के खरीद–फरोख्त और पंजीकरण से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में अचल संपत्तियों की नई मूल्यांकन दर सूची लागू करने की आधिकारिक घोषणा की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह नई दर सूची उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली–1997 तथा वर्ष 2013 एवं 2015 के संशोधित प्रावधानों के तहत तैयार की गई है। जिले के सभी उपनिबंधक कार्यालय—पडरौना सदर, हाटा, तमकुहीराज, कसया, कप्तानगंज एवं खड्डा—के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी प्रकार की संपत्तियों (आवासीय, व्यावसायिक, कृषि एवं गैर–कृषि भूमि) के लिए नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इससे पूर्व जारी सभी पुरानी दर सूचियाँ और दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से अवकाशित माने जाएंगे। नई दर सूची 22 नवम्बर 2025 से पूरे जिले में प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद किसी भी प्रकार की पंजीकरण कार्यवाही, स्टाम्प शुल्क निर्धारण या संपत्ति मूल्यांकन सिर्फ नई दरों पर ही आधारित होगा।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों—उपनिबंधक कार्यालयों, लेखपालों, राजस्व विभाग, पंजीकरण विभाग एवं स्टाम्प अधिकारियों—को निर्देशित किया है कि वे नई सूची के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि कहीं भी भ्रम या अनियमितता की स्थिति उत्पन्न न हो।
सूत्रों के अनुसार, नई दरें जिले में संपत्ति बाजार को पारदर्शी, व्यवस्थित और डिजिटल युग के अनुरूप बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं। इससे न केवल सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि आम नागरिकों को भी संपत्ति खरीद–फरोख्त में स्पष्टता और सुरक्षा मिलेगी।
विलेज फास्ट टाइम्स को मिली जानकारी के अनुसार, विभाग जल्द ही पोर्टल पर दर सूची अपलोड करेगा, जिससे नागरिक आसानी से नई दरें देख सकेंगे।
कुशीनगर में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
