
कुशीनगर जिला प्रवेशन अधिकारी ध्रुव चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज 5.0) अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत 09 अक्टूबर, 2025 को चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर में“बाल विवाह को न-चैम्पियन्स का सम्मान” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को बाल विवाह न करने के संकल्प के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुल चार बालिकाओं को मिशन, पाठ्यक्रम सामग्री एवं फूलमाला प्रदान कर सम्मानित किया गया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ध्रुवचन्द्र त्रिपाठी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए समाज से बाल विवाह की कुप्रथा समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि बालिका की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष तथा बालक की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित आयु से कम विवाह करना कानूनन अपराध है, जिससे बालक-बालिका दोनों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उक्त कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई — 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112, आपातकालीन पुलिस सेवा, 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 101 अग्निशमन सेवा एवं 102 मातृ-शिशु हेतु एम्बुलेंस हेल्पलाइन आदि के संबंध में जानकारी दी गई
इस अवसर पर बाल विवाह के न-चैम्पियन्स के सम्मान कार्यक्रम में अभिषेक कुमार सिंह (प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 कुशीनगर), विनय कुमार शर्मा (संरक्षण अधिकारी, कुशीनगर), नवीन सिंह (डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर), रीता यादव (सेंटर मैनेजर), प्रसिद्ध कुमार राहुल (वरिष्ठ सहायक), श्रवण कुमार पाण्डेय, मानस मिश्रा, आदित्य मिश्र, वंदना कुशवाहा, प्रीति सिंह, आदर्श सिंह, राहुल कुमार, सुनीता पाण्डेय एवं अन्य कर्मिक उपस्थित रहे।
