
कुशीनगर जनपद के श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने अवगत कराया है कि श्रम विभाग द्वारा उ०प्र० भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत श्रमिक पंजीयन हेतु 18 से 60 वर्ष के ऐसे व्यक्ति जिन्होने गत वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण से सम्बन्धित संक्रियाओ में / मनरेगा में / मिटटी का कार्य किया हो पंजीयन हेतु पात्र है।
पंजीयन प्रक्रिया व पंजीयन से प्राप्त होने वाले लाभ का विवरण के विवरण के क्रम में उन्होंने बताया कि *निर्माण श्रमिक कौन*-18 से 60 वर्ष आयु के ऐसे श्रमिक जिन्होंने गत एक वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य से जुडी प्रक्रियाओं यथा-राजमिस्त्री, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ईंट निर्माण, भवनों की आंतरिक सज्जा, बालू-मोरंग खननं कार्य, बढई, हथौडा चलाना, टाइल्स लगाना, सीमेंट ईंट कंकीट ढोना, बांध पुल सडक निर्माण या भवन निर्माण से सम्बंधित किसी संक्रिया में, बाढ प्रबंधन, मिटटी का कार्य, मनरेगा आदि में कम से कम 90 दिन कार्य किया हो पंजीयन हेतु पात्र है।
पंजीयन हेतु आवश्यक अभिलेख आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार लिंक मोबाईल नम्बर व निर्माण कार्य करने का प्रमाण पत्र/स्वघोषणा पत्र पंजीयन हेतु वेबसाइट www.upbocw.in पोर्टल पर “श्रमिक पंजीयन का नया लिंक के द्वारा पंजीयन शुल्क 20 रूपया पंजीयन शुल्क व 20 रूपया एक वर्ष अंशदान शुल्क कुल 40 रू0 तीन साल के लिये 80 रु० आनलाईन जमा कर पंजीयन कराया जा सकता है।
उन्होंने निर्माण श्रमिक *पंजीयन कराने से प्राप्त होने वाले लाभ*- के संबंध में बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर उ०प्र० भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ देय है। मातृत्व शिशु बालिका मदद योजनान्तर्गत मातृत्व हितलाभ पुरूष श्रमिक की दशा में 6000रू०, महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में 03 माह का न्यूनतम वेतन शिशु हितलाभ बालिका के जन्म पर 25000 रू०, बालक के जन्म पर 20000 रु० व साथ ही बालिका के जन्म पर 25000 रू0 की सावधि जमा ।
कन्या विवाह सहायता योजना पंजीकृत श्रमिकों की पुत्री के विवाह पर 55000 रु० की सहायता। सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना-पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 01 से उच्च शिक्षा तक रू0 2000 से 24000 रू0 की कक्षावार छात्रवृति । अटल आवासीय विद्यालय योजना पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को कक्षा 06 से 12 तक निश्शुल्क शिक्षा, आवासीय सुविधाओं सहित। निर्माण कर्मगार मृत्यु व द्विव्यांगता सहायता योजना पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर उसके आश्रित को 225000 रू. दुर्घटना में मृत्यु पर 525000 रू० का अनुदान।
पंजीयन, योजनाओं के लिये आवेदन www.upbocw.in पोर्टल के माध्यम से csc/upbocw.in open पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
इस सम्बंध में अधिक जानकारी सहायता के लिए कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, रामकोला रोड शनिदेव मन्दिर के सामने पडरौना कुशीनगर मो0नं0- 9415322990, 9984581938, 8948907257 इतने पर सम्पर्क किया जा सकता है।
