
विलेज फास्ट टाइम्स कुशीनगर | 12 जनवरी 2026
जनपद कुशीनगर में व्यापारिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा तथा नगर क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने वर्ष 2026 हेतु नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए साप्ताहिक बन्दी दिवस निर्धारित कर दिए हैं। यह आदेश उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका परिषद पडरौना, नगर पंचायत सेवरही एवं लक्ष्मीगंज में समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग व सैलून को छोड़कर) प्रत्येक रविवार को बन्द रहेंगे। नगर पालिका परिषद कसया में यह बन्दी बुधवार को लागू होगी, जबकि नगर पालिका परिषद हाटा तथा नगर पंचायत तमकुहीराज, रामकोला, खड्डा, सुकरौली एवं फाजिलनगर में शनिवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी।
इसी क्रम में नगर पंचायत कप्तानगंज में सभी दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान सोमवार को बन्द रहेंगे। वहीं नगर पालिका परिषद कसया, हाटा तथा नगर पंचायत तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज, रामकोला, फाजिलनगर एवं सुकरौली में स्थित समस्त हाउसिंग लीजिंग एवं फाइनेंस प्रतिष्ठान रविवार को बन्द रहेंगे।
इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद पडरौना एवं कसया तथा नगर पंचायत सेवरही, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज एवं सुकरौली में स्थित नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग एवं सैलून की दुकानें शनिवार को बन्द रहेंगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन निर्धारित साप्ताहिक बन्दी दिवसों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, जिसकी जिम्मेदारी क्षेत्र में नियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी की होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की अनुसूची-2 में वर्णित आवश्यक सेवाओं—जैसे भोजन, दवा, चिकित्सा उपकरण, सिनेमा, मिठाई, दुग्ध, परिवहन सेवाएं, होटल आदि—पर साप्ताहिक बन्दी का प्रावधान लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने जनपद के समस्त व्यापारियों एवं आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित साप्ताहिक बन्दी दिवसों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। यह व्यवस्था न केवल श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करेगी, बल्कि नगरों में अनुशासन, संतुलन और सुव्यवस्थित व्यापारिक वातावरण स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

