
कुशीनगर जिला समाज कल्याण अधिकारी, रमाशंकर यादव ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में पूर्वदशम (कक्षा-9 व 10) तथा दशमोत्तर के जिन छात्र/छात्राओं का ट्राजेक्सन फेल होने की वजह से 60 प्रतिशत केंद्रांश छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुआ है, उसे पुनः छात्र/छात्रा के आधार सीडेड व एन०पी०सी०आई० मैच्ड खाता में अंतरित किया जाना है तथा भविष्य में छावृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति आधार सीवेड एवं एन०पी०सी०आई० मैप्ड खाते में ही अंतरित होगी।
उक्त के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि समस्त छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से सम्बन्धित बैंक शाखा से अपने बैंक खाता को आधार सीडेड, एन०पी०सी०आई० मैपिंग कराना, न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखना तथा खाते में अधिकतम लिमिट न लगे होना तथा प्रत्येक तीन माह में अपने बैंक खाते से लेन-देन करना आवश्यक है।
