
कुशीनगर अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) प्रेम कुमार राय ने जनपद में कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कड़ा कदम उठाते हुए चार आरोपियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत गुंडा घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार, इन आरोपियों को जनपद कुशीनगर की सीमा से छह माह के लिए निष्कासित करते हुए जिला देवरिया के लिए जिला बदर किया गया है।
जिन व्यक्तियों पर यह कार्रवाई की गई है, उनमें 1. हर्षित सिंह पुत्र अनिल सिंह, वार्ड नंबर 05, गांधी नगर, कस्बा खड्डा, थाना खड्डा। 2. वाहिद रजा पुत्र मोनू शेख, लाला गुरवलिया-शेख टोला, थाना तुर्कपट्टी।
3. राजा शेख पुत्र शफीक, लाला गुरवलिया-शेख टोला, थाना तुर्कपट्टी। 4. मुन्ना पुत्र रामदास, रामपुर गोनहा, थाना खड्डा।
कुशीनगर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक के आदेश में उल्लेख है कि इन आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थानों में गंभीर अपराध दर्ज हैं और जमानती वारंट जारी होने के बावजूद ये न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। ऐसे में लोक शांति और सुरक्षा के दृष्टिगत इन्हें जनपद से बाहर किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अपराध और अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
