
कुशीनगर श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय द्वारा अवगत कराया गया है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत जनपद में होने वाले निर्माण कार्यों पर (निजी आवासीय भवनों को छोड़कर जिनकी लागत 10 लाख रुपये से कम है) 1 प्रतिशत धनराशि श्रम उपकर के रूप में जमा कराना आवश्यक है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी निर्माण कार्य कराने वाले नियोक्ताओं एवं संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने के 30 दिन पूर्व भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 में निर्धारित प्रपत्र-4 में सूचना श्रम विभाग कार्यालय, निकट शनि मंदिर, रामकोला रोड, पडरौना में अनिवार्य रूप से दी जाए।
उन्होंने कहा कि निर्माण स्थलों का पंजीकरण एवं उपकर की धनराशि www.cessubocw.in पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जा सकती है। अधिनियम के अनुपालन से संबंधित जानकारी के लिए श्रम कार्यालय, पडरौना से संपर्क किया जा सकता है।
