
विलेज फास्ट टाइम्स कुशीनगर | विशेष संवाददाता
कुशीनगर। जनपद में चाइनीज मांझा/सिंथेटिक मांझा की अवैध बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाने के उद्देश्य से कुशीनगर पुलिस ने सख्त और व्यापक अभियान छेड़ दिया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 08 फरवरी 2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में एक साथ विशेष चेकिंग एवं जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया।
इस अभियान के तहत पुलिस टीमों ने विभिन्न बाजारों, पतंग विक्रेताओं, जनरल स्टोर्स एवं अन्य संबंधित दुकानों पर गहन जांच की। चेकिंग के दौरान दुकानदारों और आम नागरिकों को सख्त शब्दों में अवगत कराया गया कि चाइनीज मांझा (सिंथेटिक/ग्लास कोटेड/मेटालिक मांझा) का उत्पादन, बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में यह प्रतिबंध लागू है। चाइनीज मांझा न केवल पतंगबाजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, बल्कि सड़क पर चलने वाले राहगीरों, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों, के गले में फंसकर गंभीर चोट या मृत्यु का कारण भी बनता है। इसके अतिरिक्त यह खतरनाक मांझा पक्षियों की बड़े पैमाने पर मौत, विद्युत लाइनों में अवरोध तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी कारण बन रहा है।
अभियान के दौरान पुलिस ने बताया कि प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए निरंतर फील्ड पेट्रोलिंग एवं चेकिंग की जा रही है। साथ ही, अभियान को और अधिक कारगर बनाने के लिए गोपनीय सूचनाओं के आधार पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जनता से अपील करते हुए कुशीनगर पुलिस ने कहा है—
चाइनीज मांझा न खरीदें, न बेचें, न भंडारित करें और न ही इसका उपयोग करें।
यदि कहीं भी इसकी अवैध बिक्री या भंडारण की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
चाइनीज मांझा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कुशीनगर पुलिस ने दो टूक शब्दों में कहा कि जनसुरक्षा और कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आमजन के सहयोग से ही इस खतरनाक मांझे को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस अभियान को लगातार जारी
