
20 नवम्बर, विलेज फास्ट टाइम्स कुशीनगर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं कड़े कदम के तहत अलहम पुत्र नूरमुहम्मद, निवासी चिरगोड़ा, थाना जटहांबाजार, जनपद कुशीनगर को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद की सीमाओं से 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन द्वारा की गई विस्तृत विवेचना, अनुशंसाओं तथा उपलब्ध पुलिस रिपोर्टों के आधार पर जारी नोटिस की जिलाधिकारी ने पुष्टि की। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अलहम का जनपद में रहना शांतिभंग एवं जनसुरक्षा के लिए खतरा पाया गया, जिसके कारण उसे तत्काल प्रभाव से जनपद से निष्काषित किया जाता है।
जिलाधिकारी ने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि जिला बदर की अवधि में अलहम कुशीनगर की सीमा से बाहर जहां भी रात्रि विश्राम करेगा, उसकी सूचना सम्बन्धित थानाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही वह बिना अनुमति जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
हालांकि, यदि किसी न्यायालयी कार्यवाही में उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है, तो वह धारा 4 के अन्तर्गत विशेष अनुमति के बिना संबंधित न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा।
जिला प्रशासन ने यह कदम यह संदेश देने के लिए भी उठाया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी और समाज में भय व असुरक्षा उत्पन्न करने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं, पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है कि आदेश के अनुपालन की सघन निगरानी की जाए और किसी प्रकार के उल्लंघन पर तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
विलेज फास्ट टाइम्स कुशीनगर के लिए यह बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, जिला प्रशासन की सख्ती और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की दिशा में निर्णायक कदम मानी जा रही है।
