
कुशीनगर।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रामाशंकर यादव ने शासन के पत्र के क्रम में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण व जनजाति विकास विभाग से संचालित पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ओ०टी०आर० व अन्य नवीन प्राविधान छात्रवृत्ति के पोर्टल में किये गये है।
उन्होने बताया कि जिन छात्रों को गत वर्ष छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त हो गयी है शिक्षण संस्थान द्वारा उन छात्रों का विवरण यथा-उपस्थिति, पूर्णाक व प्राप्तांक आदि को मास्टर डाटा लॉक करने से पूर्व अनिवार्य रूप से भरा जायेगा।
दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा-11-12 को छोड़कर) संस्था द्वारा मास्टर डाटा में मान्यता प्राप्त पुराने पाठ्यक्रमों को यथावत् रखा जायेगा, मान्यता विस्तारित न होने पर ऐसे पाठ्यक्रमों को तथा नवीन पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त होने पर सम्मिलित किया जायेगा। तदोपरान्त प्रत्येक पाठ्यक्रम को पोर्टल में फीज करने की व्यवस्था प्रदान की गयी है। शिक्षण संस्था द्वारा उक्त सभी पाठ्यक्रमों को पोर्टल में फीज किया जायेगा। शिक्षण संस्था द्वारा पाठ्यक्रमों को फ्रीज करने के उपरांत मास्टर डाटा में फीज किये गये समस्त पाठ्यक्रमों की फीस, सीट, आदि भरते हुए डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किया जायेगा। यदि किसी संस्था द्वारा फ्रीज किये गये पाठ्यक्रमों के सापेक्ष कम संख्या में पाठ्यक्रमों को लॉक किया जाता है तो मण्डलीय उप निदेशक, तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन पोर्टल के रिपोर्ट सेक्शन से रिपोर्ट प्राप्त कर फ्रीज किये गये पाठ्यक्रम का मास्टर डाटा तत्काल लॉक कराये तथा इसका निरन्तर अनुश्रण भी करते रहे। पाठ्यक्रमों की फीस, सीट आदि का विवरण अंकन करने के उपरान्त ही मास्टर डाटा लॉक किया जायेगा। पाठ्यक्रम लॉक होने के उपरान्त एक सर्टिफिकेट पोर्टल से स्वतःजारी होगा, जिसमें लॉक पाठ्यक्रमों का समस्त विवरण के साथ फ्रीज पाठ्यक्रम, फीस आदि का विवरण तथा लॉक पाठ्यक्रम की सूचना नोडल अधिकारी (जिसके द्वारा मास्टर डाटा लॉक किया गया हो) के स्तर से सर्टिफिकेट पोर्टल से स्वतः जारी होगा। यदि संस्था स्तर पर कोई पाठ्यक्रम फीज लॉक होने से छुट जाता है तो उक्त प्रक्रिया के माध्यम से सम्पूर्ण कार्यवाही की जा सकती है। संस्था द्वारा लॉक पाठ्यकम सत्यापित करने के उपरान्तविश्वविद्यालय एफिलियेटिंग एजेंसी व जिला समाज कल्याण अधिकारी, के स्तर से सर्टिफिकेट पोर्टल से स्वतः जारी होगा, जिसमें लॉक पाठ्यक्रम का समस्त विवरण के साथ समस्त पाठ्यक्रम के सापेक्ष लॉक पाठ्यक्रम की सूचना कुल सचिव नोडल अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी पटल सहायक (जिसके द्वारा मास्टर डाटा लॉक किया हो) के स्तर से सर्टिफिकेट पोर्टल से स्वतः जारी होगा। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12 को छोड़कर) संस्थाविश्वविद्यालय एफिलियेटिंग एजेंसी तथा कल्याण सेंक्टर के अधिकारियों के स्तर से मास्टर डाटा लॉक (जिन पाठ्यक्रमों का तीनो स्तर से सर्टिफिकेट जारी किया हो) होने के उपरान्त संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन को आनलाइन अग्रसारित होगा। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कतिपय विश्वविद्यालय एफिलियेंटिग एजेंसी तथा संस्था द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ई०डब्लू०एस० के अन्तर्गत 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने से अवगत कराया गया। तत्कम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में विश्वविद्यालय एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर पर संस्था द्वारा लॉक की गयी सीटो के सापेक्ष ई०डब्लू०एस० के अन्तर्गत 10 प्रतिशत वृद्धि की सीमा के अन्दर ही लॉक किये जाने का विकल्प दिया गया है। ई०डब्लू०एस० के अन्तर्गत 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर विश्वविद्यालय एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर से वृद्धि सम्बधी प्रपत्र अपलोड किया जायेगा। जिन पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित है केवल उन्ही पाठ्यक्रमों को लॉक करने हेतु जिला समाज कल्याण के स्तर पर प्रदर्शित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्रत्येक छात्र का ओ०टी०आर० जनरेट किया जायेगा। ओ०टी०आर० जनरेट होने के उपरान्त छात्र द्वारा नवीन नवीनीकरण का आवेदन पत्र भरा जायेगा।विश्वविद्यालय एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से संस्थान के सम्बन्धित पाठ्यक्रम में लॉक की गयी सीटो की सीमा के अन्तर्गत ही संस्था द्वारा आवेदन पत्र. अग्रसारित किया जायेगा। AISHE Code वैलिडेशन के समय प्राप्त रिस्पांस में प्रदर्शित विश्वविद्यालय एफिलियेटिंग एंजेसी का नाम यदि छात्रवृत्ति पोर्टल में दर्ज है तो स्वतः सम्बन्धित
विश्वविद्यालय एफिलियेटिंग एजेंसी का चयन किये जाने हेतु विकल्प दिया जायेगा, जिससे कि गलत यूनिवर्सिटी का चयन न हो सके।
AISHE Code वैलिडेशन के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष से इंस्टीट्यूट नोडल आफीसर, हेड आफ इंस्टीट्यूशन तथा छात्रों का बायोमेट्रिक आथेन्टिकेशन भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है। इस कम में सभी शिक्षण संस्थान द्वारा उक्त कार्यवाही करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकृत मशीन की व्यवस्था की जायेगी। सभी स्तर पर मास्टर डाटा लाक करने अथवा सत्यापित करने से पूर्व यह चेक किया जाना अनिवार्य होगा कि किसी स्तर पर कोई विवरण गलत तो नहीं भरा गया है।
उन्होने समस्त शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपरोक्तानुसार किये गये प्राविधानों का अनुपालन स्वयं तथा अपने संस्थान के छात्र छात्राओं को उक्त
के सम्बन्ध में कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
