

कुशीनगर
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मु0 अजीम ने बताया कि सड़क सुरक्षा की बैठक दिनांक 21 जुलाई में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाली प्रवर्तन कार्यवाही से जनमानसस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो को दृष्टिगत रखते हुए, विभिन्न विभागों को निर्देश दिये गये, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पुलिस/यातायात विभाग को एम०बी० एक्ट के तहत सीटवेल्ट, हेल्मेट, राँग साईड, ओवरस्पीडिंग, प्रदूषण, नो पार्किंग, मोबाईल फोन एव अन्य अभियोगों में प्रवर्तन कार्यवाही की जाये। अवैध गोवंश की परिवहन / तस्करी अवैध वाहन का संचालन पर रोक लगाते हुए प्रवर्तन एवं निरूद्ध की कार्यवाही निरन्तर की जाये।
जिलाधिकारी द्वारा परिवहन विभाग को ओवरलोड वाहनों एवं एम०बी० एक्ट के तहत सीटबेल्ट, हेल्मेट, राँग साईड़, ओवरस्पीडिंग, प्रदूषण, नो पार्किंग, मोबाईल फोन एव अन्य अभियोगों में निरन्तर प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये, तथा खनन विभाग को उ०प्र० उपखनिज पारिहार नियमावली 2021 के नियम 3, 58, 72 के अन्तर्गत खनन एवं परिवहन पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिलाधिकारी द्वारा वाणिज्य कर विभाग को वाणिज्य कर एवं जी०एस०टी० से सम्बन्धित अभियोगों में प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार जिलाधिकारी द्वारा समस्त नगर पालिकाओं को नगर पालिका द्वारा अपने परिक्षेत्र में वाहनों के पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाने पर पार्किंग शुल्क लिया जाना है तथा नगर पालिका द्वारा बस/ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा के संचालन हेतु वैध स्टैण्ड बनाया जाता है, जिसमें वाहनों को खड़े होने एवं यात्रियों को बैठने का स्थान एवं पेजल की व्यवस्था किये जाने पर सम्बन्धित नगर पालिका द्वारा उक्त वैध स्टैण्ड के लिए वाहनों से वार्षिक कर लिए जाने के निर्देश दिये गये है। जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग को 4/10 अवैध कटान, 3/28 अवैध परिवहन प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है, तथा मण्डी समिति को मण्डी समिति के बिना संस्तुति के अवैध संचलन वाहनों पर प्रवर्तन कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।
विभिन्न मार्गों पर की जा रही प्रवर्तन कार्यवाही से जनमानस को सही अभियोगों की जानकारी से जागरूक किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों आदि में प्रकाशन के निर्देश दिये गये है।