
विलेज फास्ट टाइम्स | कुशीनगर
होली पर्व के मद्देनज़र जनपद कुशीनगर में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने कड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या सार्वजनिक अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी ने आदेशित किया है कि दिनांक 04 मार्च 2026 को सायं 05:30 बजे तक जनपद की समस्त देशी मदिरा की दुकानें, कम्पोजिट शॉप्स, मॉडल शॉप्स, बार अनुज्ञापन, भांग एवं ताड़ी की फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। साथ ही देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर के सभी थोक अनुज्ञापन भी निर्धारित अवधि तक बंद रखे जाएंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह बंदी लोकहित और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अनुज्ञापियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बंदी अवधि के लिए किसी प्रकार का प्रतिफल या क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने पुलिस, आबकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखें और आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी।
प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है—होली का पर्व आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्द के साथ सम्पन्न हो। आमजन से भी अपील की गई है कि वे कानून का सम्मान करें और पर्व को गरिमा के साथ मनाएं। कुशीनगर प्रशासन ने संकेत दे दिया है कि त्योहार की आड़ में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
