कुशीनगर
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना सत्र 2024-25 हेतु प्रारम्भ किया गया है। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजना हेतु वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in माध्यम से आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना है।उन्होंने पात्रता के संबंध में बताया कि तहसील द्वारा निर्गत 56,480 प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) तथा रु 46080 प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र) का आय प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु जाति प्रमाण पत्र, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी। एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।