कुशीनगर
जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडे ने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2024 से पाँच वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने विषयक लिये गये निर्णय के क्रम में खाद्यायुक्त महोदय के पत्र संख्या-1278 दिनांक 09.03.2025 द्वारा माह मार्च, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 11.03.2025 से 25.03.2025 के मध्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।जनपद में प्रचलित समस्त अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उक्त तिथियों में कराया जायेगा। वितरण से पूर्व उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से उपजिलाधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। इसी प्रकार नोडल पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में वितरण कार्य पारदर्शी तरीके से समय से सम्पादित कराया जायेगा। अन्त्योदय राशनकार्डो पर 17 किग्रा० गेहूँ तथा 18 किग्रा० चावल 35 किग्रा० खाद्यान्न प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी काडों से सम्बद्ध यूनिटों पर 3.00 किग्रा० गेहूँ व 2.00 किग्रा0 चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड रू0-18/-प्रति किग्रा० की दर से रूपये0-54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। इस प्रकार खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टविलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 25.03.2025 को मोबाइल ओ०टी०पी० बेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।