जनपद न्यायालय में दुकानों की नीलामी 27 मार्च को

कुशीनगर।

माननीय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अध्यक्ष नीलामी कमिटी कुशीनगर, स्थान पडरौना सुनील कुमार यादव ने अवगत कराया  कि जनपद न्यायालय कुशीनगर स्थान- पडरौना रविंद्र नगर धूस दीवानी न्यायालय परिसर में बने  कैंटीन जलपान गृह हेतु दुकान संख्या 01, फ्रूट जूस कोल्ड ड्रिंक हेतु दुकान संख्या 02,  कंप्यूटर टाइपिंग फॉर फोटोग्राफी हेतु दुकान संख्या 03, स्टेशनरी फोटोस्टेट फोटोग्राफी हेतु दुकान संख्या05,  पान की दुकान हेतु दुकान संख्या-06, व  सायकिल स्टैंड की वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नीलामी किया जाना है। अध्यक्ष नीलामी कमेटी ने बताया कि उक्त दुकानों व साइकिल स्टैंड की होने वाली नीलामी दिनांक 27 मार्च, 2025 को शाम 4:30   बजे नजारत के सामने स्थित हाल में बोली के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु नीलामी कमेटी द्वारा नीलामी की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त प्रयोजन हेतु संबंधित दुकानों की नीलामी के लिए शर्तों के अधीन भाग ले सकते हैं।मुख्य शर्तों में नीलामी समिति को अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें, नीलामी में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए तब तक बोली नहीं बोल सकता है जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार उसके पास ना हो, कोई भी अनुज्ञापी अपने दुकान या बाहर किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या निर्माण या अतिक्रमण नहीं करेगा, अनैतिक कार्य नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है। उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा अर्नेस्ट मनी तुरंत नहीं जमा की जाती है तो बोली रद्द समझी जाएगी। प्रत्येक अनुज्ञापी को यह सुनिश्चित करना व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उसके द्वारा संचालित दुकान से कोई भी गंदगी एवं अवरोध जनपद न्यायालय भवन व परिसर में उत्पन्न ना हो, उच्चत्तम बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी बोलने का शेष धनराशि शेष तीन किस्तों में नियमानुसार जमा करना होगा। प्रत्येक अनुज्ञापी दुकान में उपभोग की गई बिजली के खर्च का स्वयं वहन करेगा, दुकान का ठेका अंतिम बोली स्वीकृत करने के उपरांत जिस व्यक्ति के पक्ष में आवंटित होगा उसे अपनी ओर से किसी अन्य को संचालन हेतु लाइसेंस देने का अधिकार नहीं होगा।  तथा  जनपद न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वे किसी बोली को नोटिस दिए बिना निरस्त कर सकते हैं।

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