कुशीनगर
अग्नि सुरक्षा, जन सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के समस्त मानकों का अनुपालन करने के डीएम ने दिए निर्देश।
सभी संचालित होटलों, लॉज एवं सराय स्थलों का पंजीकरण है अनिवार्य:-डीएम
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक जनपद में संचालित सभी आवासीय होटल, लॉज, धर्मशाला एवं मैरेज सेंटर के संचालकों के साथ की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संचालित होटलों, लॉज एवं सराय स्थलों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जन सुरक्षा, जन स्वास्थ्य एवं अग्नि सुरक्षा के नियमों व मानकों का अनुपालन प्रत्येक दशा में हों। सभी संचालक नियमों का अनुपालन सख्ती से करें। अगर किसी का पंजीकरण नहीं हुआ है तो तत्काल पंजीयन कराए तथा जिनका पंजीकरण नवीनीकरण नहीं हुआ है उसे भी एक माह के अंदर नवीनीकृत कराए। बैठक दौरान अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने उत्तर प्रदेश होटल एवं अन्य पूरक आवास नियंत्रण विनियमावली 2023 से सभी उपस्थित गणमान्यों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आवास इकाई या प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर विहित प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। आवास इकाई किसी भी परिस्थिति में किसी पेट्रॉन को फ्रंट डेस्क पर निम्नलिखित विवरण प्राप्त किये और अभिलेखों में प्रविष्ट किए बिना रहने की सुविधा नहीं देगी:(क) सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति, (ख) पेट्रॉन का नाम, आयु और पता, (ग) अतिथि से एक वचन पत्र कि वह परिसर में कोई खतरनाक पदार्थ या कोई अवैध हथियार नहीं लाया है या लायी है। उसके साथ ही आवास इकाई किसी आगंतुक या पेट्रॉन के अतिथि को फ्रंट डेस्क पर निम्नलिखित विवरण प्राप्त किये और अभिलेखों में दर्ज किए बिना ठहरने के कमरे या रहने की सुविधा क्षेत्र तक पहुंचने की अनुज्ञा नहीं देगी:-(क) अतिथि आगंतुक के सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति ;(ख) संबंधित पेट्रॉन के नाम के साथ अतिथि। आगंतुक का नाम, आयु और पता :(ग) आगमन और प्रस्थान का समय। साथ ही आवास इकाई, पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किए बिना किसी को सेवायोजित नहीं करेगी।आवास इकाई को प्रवेश निकास बिंदुओं, फ्रंट डेस्क और पार्किंग क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराना होगा और कम से कम 30 दिनों के लिए सीसीटीवी फुटेज को बनाए रखना होगा।आवास इकाई को 2 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित अभिलेखों को अनुरक्षित करना होगा:(क) पेट्रॉनगण का विवरण (उनके नाम, आयु, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रमाण पत्र संख्या और चेक इन-चेक आउट दिनांक के साथ पता ।(ख) समस्त कर्मचारियों के विवरण उनके नाम, आयु, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रमाण पत्र संख्या और पता । आवास इकाई, निरीक्षण के समय या अन्यथा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पदधारी या विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के अनुरोध पर इन अभिलेखों को प्रस्तुत करने की अपेक्षित व्यवस्था भी करेगी। आवास इकाई ऐसे प्रत्येक समय परिसर में एक पर्यवेक्षक प्रबंधक की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी, जब कोई पेट्रॉन प्रतिष्ठान का उपयोग कर रहा हो या यह जन सामान्य के लिए खुला हो।आवास इकाई परिसर का निरीक्षण करने या तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत पदधारी या विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अबाधित पहुंच प्रदान करेगी। बैठक दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा, उप जिलाधिकारी पडरौना व्यास नारायण उमराव, क्षेत्राधिकारी पडरौना श्री अभिषेक, उप निदेशक पर्यटन विभाग गोरखपुर, पर्यटन सूचना अधिकारी डॉ प्राण रंजन , विभिन्न होटल लॉज धर्मशाला एवं मैरेज सेंटर के संचालक उपस्थित थे।