गड़हिया मस्जिद केस को निस्तारित करने के लिए हाईकोर्ट ने दिया निर्देश मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट द्वारा कोई स्टे नहीं मिला

तमकुहीराज/कुशीनगर

कुशीनगर तहसील तमकुही राज अंतर्गत गाड़हीयां चिंतामन मैं निर्मित गडहीया मस्जिद का मामला हाई कोर्ट प्रयागराज तक पहुंच गया पूरे प्रदेश में गडहीया मस्जिद आजकल सुर्खियों में है। तहसील प्रशासन ने मस्जिद पर नोटिस चश्मा किया था की मस्जिद के पक्षकार स्तह ही मस्जिद का अवैध कब्जा खाली करें। अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक खाली कराएगा। उसके बाद मुस्लिम पक्षकार ने एसडीएम न्यायालय में 67 /5 अपील तैयार किया गया अपील अभी बिचारा दिन है फिर भी मुस्लिम समुदाय को बुलडोजर का डर सता रहा था बुलडोजर के दर से बचाव हेतु मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट  पहुंच गया और बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने की अपील किये। लेकिन उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों पर बुलडोजर कहां रुकने वाला हाईकोर्ट ने एसडीएम न्यायालय कुशीनगर को निर्देशित किया कि गडहीया मस्जिद मामले को 6 महीने के अंदर निस्तारित कर अपना फैसला सुना दें हाई कोर्ट ने यह भी कहा की अपील करता स्थगन आदेश की मांग नहीं करेगा अगर अपील करता अनुचित एशटैगन आदेश की मांग करता है तो हाई कोर्ट द्वारा दिया गया अंतरिम सुरक्षा स्तह ही समाप्त हो जाएगा। वही कुशीनगर जिले में हाई कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ईस्ट समझकर सोशल मीडिया पर खुशी जाहि करने लगे जबकि हाई कोर्ट प्रयागराज ने गडहीया मस्जिद पर कोई स्टे नहीं दिया गया है बल्कि गडहीया मस्जिद केस को निस्तारित करने के लिए। निर्देशी दिया है। पुरे सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगा कि योगी का बुलडोजर गडहीया मस्जिद पर नहीं चलेगा। वही शिकायतकर्ता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जल्दी बाजी में उतावले होकर सोशल मीडिया पर खूब हो रहे हैं की मस्जिद पर स्टे मिल गया है। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है गडहीया मस्जिद पर हाई कोर्ट द्वारा कोई स्टे नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक एसडीएम न्यायालय में कोई फैसला नहीं आता तब तक तहसील प्रशासन द्वारा जारी ध्वज़ीकरण नोटिस पर कार्रवाई हो योगी जी का बुलडोजर जल्द ही गडहीया मस्जिद पर चलेगा क्योंकि अवैध कब्जे पर योगी योगी जी का बुलडोजर नाराज हो जाता है।

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