कुशीनगर
अंत्योदय राशन कार्ड हेतु तय किए गए मापदण्ड
राशन कार्ड सत्यापन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ, नगरीय क्षेत्र में ईओ को सौंपी गई जिम्मेदारी
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने खाद्य तथा रसद अनुभाग के शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 2021 एवं दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के क्रम में समस्त खंड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशासी अधिकारियों द्वारा राशनकार्डों के सत्यापन कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं, जो अभी तक पूर्ण नहीं है।
जिलाधिकारी ने बताया कि दिनांक 28.04.2025 को आहूत समीक्षा बैठक एवं जनसुनवाई के दौरान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जनपद में जारी अन्त्योदय कार्ड के लाभार्थियों में से अधिकांश की आर्थिक स्थिति में उन्नयन होने के कारण कुछ लाभार्थी अन्त्योदय राशन कार्ड हेतु अपात्र हो गये हैं तथा अनेक गरीब परिवार जो अन्त्योदय योजना की पात्रता श्रेणी में आ गये हैं, जिस कारण उन्हें इससे आच्छादित किया जाना है। ऐसी स्थिति में अन्त्योदय राशनकार्डों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक हो गया है। इस हेतु जनपद में प्रचलित अन्त्योदय राशनकार्डों के सत्यापन / जाँच कार्य हेतु उक्त सभी संबंधित को विधिवत दिशा निर्देश दिए गए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित अन्त्योदय राशनकार्डों के सत्यापन कार्य हेतु संबंधित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी को दायित्व सौंपा है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने विकास खण्ड अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रचलित अन्त्योदय कार्डधारकों की उचित दर दुकानवार सूची की साफ्ट कॉपी जिला पूर्ति अधिकारी से प्राप्त की जायेगी। उक्त सूची fcs.up.gov.in पर भी उपलब्ध है। सूची में अंकित प्रत्येक कार्डधारक / परिवार के पात्रता की जाँच खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव से करायी जायेगी। अन्त्योदय कार्डधारकों के अपात्र होने/परिवार के सभी सदस्यों के मृतक होने / परिवार विस्थापित होने की स्थिति में इसकी विस्तृत आख्या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी। प्राप्त अपात्रों की सूची में अंकित राशनकार्डों को निरस्त करने व उसके स्थान पर नये कार्ड चयन की जिम्मेदारी संबंधित पूर्ति निरीक्षक की होगी। इस कार्य को गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु संबंधित उपजिलाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। नगरीय क्षेत्र इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में प्रचलित अन्त्योदय राशनकार्डों के सत्यापन कार्य हेतु संबंधित नगर क्षेत्र के अधिशासी अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने अधिक्षेत्र अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में प्रचलित अन्त्योदय कार्डधारकों की उचित दर दुकानवार सूची की साफ्ट कॉपी जिला पूर्ति अधिकारी से प्राप्त करेंगे। उक्त सूची fcs.up.gov.in पर भी उपलब्ध है। सूची में अंकित प्रत्येक कार्डधारक के पात्रता की जाँच अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों के माध्यम से करायी जायेगी। अन्त्योदय कार्डधारकों के अपात्र होने/परिवार के सभी सदस्यों के मृतक होने / परिवार विस्थापित होने की स्थिति में इसकी विस्तृत आख्या अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी। पाप्त अपात्रों की सूची में अंकित राशनकार्डो को निरस्त करने व उसके स्थान पर नये कार्ड चयन की जिम्मेदारी संबंधित पूर्ति निरीक्षक की होगी। इस कार्य को गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
अन्त्योदय राशनकार्ड
जिलाधिकारी ने शासनादेश दिनांक 31 जनवरी, 2001 द्वारा प्रदेश में अन्त्योदय योजना लागू करते हुए उक्त योजना के संचालन / क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियों के चयन हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं जो इस प्रकार हैं, 1. अपनी जमीन न हो, 2. पक्का मकान न हो, 3. भैंस/बैल/ट्रैक्टर ट्रॉली न हो, 4. कोई निश्चित व्यवसाय न हो, 5. मुर्गी पालन/गौ पालन आदि न हो, 6. विद्युत कनेक्शन न हो, 7. शासन द्वारा कोई वित्त सहायता का व्यवसाय न हो, और वित्त सहायता प्राप्त न हो।
जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अन्त्योदय कार्डधारकों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, ऐसी स्थिति में किसी परिवार/व्यक्ति को मात्र विद्युत कनेक्शन होने के कारण अन्त्योदय योजना के राशन कार्ड हेतु अपात्र नहीं माना जायेगा। निर्धारित संख्या तक विद्युत कनेक्शन धारक अन्त्योदय कार्डधारक पात्र होंगे, बशर्ते लाभार्थी अन्त्योदय कार्ड हेतु वांछित अन्य शर्तों को पूर्ण करता हो।
उन्होंने समस्त संबंधित को निर्देशित किया है कि उक्त के दृष्टिगत समस्त अन्त्योदय कार्डधारकों का सत्यापन करा लिया जाय।
उन्होंने उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 19.08.2004 में दिए गये प्राविधान के अनुसार प्राथमिकता समूहों को विशेष ध्यान दिये जाने का निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत- ऐसे परिवार जिनकी मुखिया विधवा हो या लगातार बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हो या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, जिनके जीविकोपार्जन का कोई निश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा न हो। इसी प्रकार विधवा या लगातार /अनवरत बीमारी से ग्रस्त या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति अथवा एकल पुरुष या एकल महिला, जिसका जीवन निर्वाह हेतु कोई निश्चित साधन एवं सामाजिक सहारा न हो। सभी आदिवासी, जनजातीय परिवार।
अन्त्योदय के पात्र परिवारों का चयन
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि जिला पूर्ति अधिकारी, कुशीनगर द्वारा विकास खण्डों में तैनात पूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में अन्त्योदय के पात्र व्यक्तियों/परिवारों का चिन्हांकन उक्तानुसार वर्णित मानक के अन्तर्गत कराया जायेगा। अन्त्योदय राशनकार्ड जारी करते समय अनिवार्य रूप से यह ध्यान में रखा जायेगा कि पात्र परिवारों को ही अन्त्योदय योजना का लाभ प्राप्त हो और उनसे गरीब/पात्र परिवार योजना के आच्छादन से छूटने न पाए। यदि खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को प्रचलित राशनकार्डों से संबंधित किसी शासनादेश उच्च स्तर के निर्देश की आवश्यकता होने पर उसे जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में अन्त्योदय कार्डों के सत्यापन एवं नये राशनकार्ड के जारी होने के सम्बन्ध में नियमित रूप से अपर जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे तथा सापताहिक प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे।
उन्होंने समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर उक्त कार्य 15 दिवस के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता उदासीनता को गंभीरता से लिया जायेगा।