कसया/ कुशीनगर
कुशीनगर, 5 मई 2025 – तहसील कसया स्थित स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा जनता से निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर स्टाम्प बेचने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने दो विक्रेताओं का स्टाम्प लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई एसडीएम कसया की संस्तुति और विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दरोगा गोंड पुत्र सुन्दर गोंड निवासी सपहा, तहसील कसया ने 3 मई 2025 को समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में आरोप था कि कसया तहसील परिसर में 10 रुपये मूल्य के स्टाम्प को 30 रुपये में बेचा जा रहा है।
जिलाधिकारी ने इस मामले में तत्काल तहसीलदार कसया को जांच का निर्देश दिया। जांच के दौरान प्रशिक्षु लेखपाल स्नेहलता प्रजापति एवं श्रीमती रीमा को स्टाम्प विक्रेताओं – अब्दुल गफ्फार अंसारी और प्रेमनाथ जायसवाल – से स्टाम्प खरीदने भेजा गया। लेखपाल रीमा द्वारा क्रय किए गए 10 रुपये के स्टाम्प के बदले विक्रेता ने 20 रुपये अतिरिक्त वसूले, जिसकी पेमेंट रसीद यूपीआई के माध्यम से उपलब्ध कराई गई।
लेखपालों की लिखित रिपोर्ट, स्वतंत्र साक्षी देवानंद पांडे का बयान, तथा राजस्व निरीक्षक साखोपार की पुष्टि के बाद, उपजिलाधिकारी कसया द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की संस्तुति की गई।
अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने बताया कि अब्दुल गफ्फार अंसारी, निवासी शिवपुर डीह, थाना कसया तथा प्रेमनाथ जायसवाल, निवासी कसया, द्वारा किया गया यह कृत्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम एवं स्टाम्प विक्रय लाइसेंस के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
जनहित को ध्यान में रखते हुए इन दोनों स्टाम्प विक्रेताओं के लाइसेंस क्रमश: संख्या 65 एवं 09 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दोनों को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित के मामलों में इस प्रकार की अनियमितताओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।