
*विलेज फास्ट टाइम्स, कुशीनगर – विशेष संवाददाता अभय मिश्रा – 12 अक्टूबर*
*कुशीनगर।* आगामी नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, धनतेरस और छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए कुशीनगर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की हाईलेवल बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें त्योहारों को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया।
बैठक में डीएम ने दो टूक कहा – *”त्योहारों को परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। लापरवाही बरतने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी।”*
*जुलूस और विसर्जन मार्गों का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन*
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम और सीओ को आदेश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन स्थलों, जुलूस मार्गों, रामलीला मैदानों और दुर्गा पूजा पंडालों का आयोजकों के साथ संयुक्त भ्रमण करें। रास्ते में लटकते बिजली के तार, जर्जर पोल, झुकी हुई पेड़ की डालियां और खुले नाले जैसी खतरनाक स्थितियों को त्योहार से पहले हर हाल में ठीक कराया जाए। विसर्जन घाटों पर लाइट, पीने के पानी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और बैरिकेडिंग की पुख्ता व्यवस्था होगी।
*महिलाओं की सुरक्षा और रावण दहन को लेकर विशेष गाइडलाइन*
रामलीला और मेला आयोजनों में महिला दर्शकों के लिए अलग सीटिंग प्लान बनाने और पर्याप्त स्वयंसेवक तैनात करने के निर्देश दिए गए। रावण दहन के दौरान पटाखों का सीमित और सुरक्षित उपयोग ही होगा, वह भी आबादी से दूर। पटाखों की बिक्री केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित सुरक्षित स्थानों पर ही होगी। आयोजकों की लापरवाही से कोई हादसा हुआ तो संबंधित आयोजक के खिलाफ FIR तक दर्ज होगी।
*सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो खैर नहीं*
डीएम ने जनता से अपील की – अफवाहों पर ध्यान न दें, बिना सत्यापित खबर को सोशल मीडिया पर शेयर न करें। किसी भी समुदाय की भावना को आहत करने वाला कोई कार्य न करें। विवाद की स्थिति में कानून हाथ में न लेकर तुरंत 112 पर सूचना दें।
*SP ने DJ और पंडाल को लेकर सुनाए कड़े नियम*
पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने साफ कहा – सभी पूजा पंडाल हाईटेंशन लाइन और ट्रांसफार्मर से दूर बनेंगे, दो तरफ खुला रास्ता, अलग-अलग एंट्री-एग्जिट गेट, ज्वलनशील सामग्री पर पूरी तरह रोक, फायर सेफ्टी और बालू-पानी की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
DJ की आवाज निर्धारित डेसीबल सीमा में ही रहेगी। अश्लील, भड़काऊ और किसी धर्म-समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले गाने बजाए तो DJ संचालक और आयोजक दोनों पर कार्रवाई तय है। सभी आयोजनों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
छठ घाटों पर नाव, प्रशिक्षित गोताखोर और गहराई की माप के बाद बैरिकेडिंग अनिवार्य होगी। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।
बैठक में CDO वंदिता श्रीवास्तव, ADM पवन कुमार, सभी एसडीएम-सीओ, जिला स्तरीय अधिकारी और पूजा समितियों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
