
विलेज फास्ट टाइम्स कुशीनगर
दिनांक: 29 अक्टूबर 2025
कुशीनगर। जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर ने कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक अनुशासन को ध्यान में रखते हुए दो व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई संबंधित मामलों की विवेचना रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विनय सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी धर्मपुर बुर्जुग, थाना कसया के शस्त्र लाइसेंस संख्या 162 एवं डी.बी.बी.एल. संख्या 98874 को निरस्त किया गया है। इस संबंध में थाना कसया के प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि यदि उक्त शस्त्र अभी अभिरक्षा में न हो तो उसे तत्काल कब्जे में लेकर माल अभिलेखागार में जमा कराया जाए। साथ ही, प्रभारी अधिकारी शस्त्र, कुशीनगर को लाइसेंस पंजिका में “शस्त्र लाइसेंस निरस्त” का स्पष्ट अंकन करने का निर्देश दिया गया है।
इसी प्रकार, रितेश कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र कुमार सिंह, निवासी तुर्कडीहा, थाना अहिरौली बाजार के शस्त्र लाइसेंस संख्या 111/एचआई एवं डी.बी.बी.एल. संख्या 8000818 (12 बोर) को भी निरस्त किया गया है। जिलाधिकारी ने अहिरौली बाजार थानाध्यक्ष को आदेशित किया है कि वे तत्काल शस्त्र प्राप्त कर अभिलेखागार में जमा करें तथा संबंधित प्रविष्टि पंजिका में दर्ज कराएं।
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने स्पष्ट किया कि कानूनी और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शस्त्र अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है, और अनुज्ञापत्र केवल जिम्मेदार नागरिकों को ही मान्य रहेंगे।
मुख्य संदेश: कुशीनगर प्रशासन ने फिर जताया सख्त रुख — नियमों का उल्लंघन करने वाले शस्त्र धारक अब नहीं होंगे बख्शे!
