
कुशीनगर जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह दिनांक 10.09.2025 से 25.09.2025 के मध्य कराया जायेगा। साथ ही अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जुलाई से सितम्बर, 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण इन्ही तिथियों में खाद्यान्न के साथ किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वितरण से पूर्व उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। इसी प्रकार नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में वितरण कार्य पारदर्शी तरीके से समय से सम्पादित कराया जायेगा। अन्त्योदय राशनकार्डों पर 14 किग्रा० गेहूँ तथा 21 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी काडों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 03 किग्रा० चीनी रू0 54/- प्रति किग्रा० की दर से वितरण किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 25.09.2025 को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उपरोक्त तिथियों में अपनी-अपनी दुकानें निर्धारित समय प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे सायं 6:00 बजे तक खोलकर वितरण करना सुनिश्चित करें।
