
कुशीनगर में शराब की दुकानों पर आबकारी अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तुर्कापट्टी थाना क्षेत्र के बरवां राजापाकड़ स्थित शराब दुकान पर समय से पहले और अधिक दाम पर शराब बेचने का आरोप लगा है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि दुकान पर सुबह 10 बजे से पहले ही शराब बेची जा रही है और इसकी कीमत 65 रुपये है, जबकि निर्धारित मूल्य 55 रुपये है।
सेल्समैन ने आरोप लगाया है कि उन्हें थाने और अन्य विभागों को खर्च देना पड़ता है, जिसके कारण वे अधिक दाम पर शराब बेचते हैं। सेल्समैन ने कहा कि अगर वे निर्धारित मूल्य पर शराब बेचेंगे तो उन्हें नुकसान होगा।
पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी अधिनियम के अनुसार, शराब की दुकानों पर निर्धारित मूल्य पर और निर्धारित समय के बाद ही शराब बेची जा सकती है। लेकिन कुशीनगर में आबकारी अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आबकारी अधिनियम का पालन करवाए और शराब की दुकानों पर निर्धारित मूल्य पर और निर्धारित समय के बाद ही शराब बेचने की व्यवस्था करे।


कुशीनगर में शराब की दुकानों पर आबकारी अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया। सरकार को आबकारी अधिनियम का पालन करवाने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
