
कुशीनगर नगर पंचायत फाजिलनगर के अध्यक्ष शत्रुघ्न शाही के निधन (दिनांक 23.09.2025) के कारण नगर पंचायत के शासकीय एवं जनहित कार्य बाधित हो गए थे। इस स्थिति में प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा-10(क) के पैरा-4 के प्रावधानों के तहत जब किसी नगर पालिका या नगर पंचायत का समुचित गठन नहीं हो पाता है, तो उसके प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए संबंधित अधिकारी को प्रशासक नामित किया जा सकता है।
इसी के क्रम में जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1994 की धारा-342 एवं अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत आयुष द्विवेदी, उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर को नगर पंचायत फाजिलनगर का प्रशासक नामित किया है।
आदेश में कहा गया है कि नियुक्त अधिकारी नगर पंचायत फाजिलनगर के प्रशासन, शासकीय कार्यों, योजनाओं के संचालन एवं विकास कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करेंगे। प्रशासक को अध्यक्ष की समस्त शक्तियाँ, कार्य और दायित्व प्रदान किए गए हैं ताकि नगर पंचायत के कार्य बिना किसी अवरोध के संपन्न हो सकें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
